
रायपुर,जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने E20 ईंधन के कारण कार में आई तकनीकी खराबी के लिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और उसके अधिकृत डीलर को जिम्मेदार ठहराया है।



आयोग ने कंपनी को 45 दिनों के भीतर ग्राहक को उसी मॉडल की नई E20 अनुकूल कार उपलब्ध कराने या फिर वाहन की पूरी कीमत 20.5 लाख रुपए लौटाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मानसिक प्रताड़ना, मुकदमे का खर्च और ब्याज भी देने को कहा है

