चाईबासा, १८ मई ।
चाईबासा कोऑपरेटिव बैंक में खाताधारकों की रकम की कथित अवैध निकासी से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय के आदेश पर सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। लंबे समय से कार्रवाई का इंतजार कर रहे पीडि़तों को अब न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। बताया गया है कि दोनों मामलों में पीडि़तों ने न्यायालय में शिकायतवाद दायर कर आरोप लगाया था कि बैंक प्रबंधन ने उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की। लगातार प्रयास के बावजूद थाना में भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। करीब दो से तीन वर्षों तक भटकने के बाद अंतत: न्यायालय के हस्तक्षेप पर मामले दर्ज हुए। पहला मामला तांतनगर थाना क्षेत्र के इलीगढ़ा गांव निवासी अमृत लाल कालुंडिया से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पिता स्व. मानसिंह कालुंडिया की स्वर्णरेखा परियोजना में अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की राशि बैंक प्रबंधन की कथित मिलीभगत से फर्जी तरीके से निकाल ली गई। शिकायत के अनुसार, इलीगढ़ा गांव के दिनेश कालुंडिया, मिरेन कालुंडिया और सुजीत कालुंडिया ने कथित रूप से अपनी तस्वीर लगाकर और नाम बदलकर स्वयं को स्व. मानसिंह कालुंडिया का पुत्र बताते हुए फर्जी खाता खोला तथा रकम निकाल ली। दूसरा मामला चाईबासा से सटे मटकमहातु निवासी जेमा कुई से जुड़ा है। पीडि़ता ने आरोप लगाया है कि उनके बैंक खाते से जमा पूंजी और वृद्धावस्था पेंशन की राशि उनकी जानकारी और उपस्थिति के बिना बैंक कर्मियों की मिलीभगत से निकाल ली गई।
न्यायालय में दायर शिकायतवाद में बताया गया है कि करीब 45 हजार रुपये की अवैध निकासी की शिकायत के बाद सी. बोदरा नामक व्यक्ति द्वारा 7 हजार रुपये खाते में जमा किए गए।पीडि़ता का आरोप है कि मामले को दबाने और डर पैदा करने के उद्देश्य से यह राशि जमा कराई गई। शिकायत में जून 2022 से नवंबर 2024 के बीच लगातार निकासी होने का उल्लेख किया गया है।इस दौरान पदस्थापित शाखा प्रबंधक राबिया भगत, कैशियर और अन्य बैंक कर्मियों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। दोनों मामलों में सदर थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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चाईबासा कोऑपरेटिव बैंक में बड़ा फर्जीवाड़ा, मुआवजा और पेंशन राशि की अवैध निकासी पर एफआईआर
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