दक्षिणी दिल्ली [एजेंसी]।दिल्ली में साकेत कोर्ट ने फर्जी तरीके से 45 करोड़ की जमीन खरीद मामले में शनिवार को फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी को तीन दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने जवाद अहमद सिद्दीकी की तीन दिन की रिमांड मांगी थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। जवाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत में था। इससे पहले मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तार जवाद अहमद सिद्दीकी की जमानत याचिका को साकेत कोर्ट ने दो बार खारिज कर दिया था। पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद एक मई को उसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान के समक्ष पेश किया गया।वहीं, जांच एजेंसी की तरफ से कहा गया कि अभी जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ जांच चल रही है और सबूत एकत्रित करने के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, जिसके बाद कोर्ट ने हिरासत में भेज दिया था। जवाद को प्रवर्तन निदेशालय ने 24 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। यह उसके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा मामला है। यह कार्रवाई अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट, अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उनसे संबद्ध संस्थाओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई है।अल-फलाह ग्रुप की जांच 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके से जुड़े मामले में भी चल रही है। ईडी के अनुसार, एजेंसी पहले ही 17 जनवरी को जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी थी। वहीं, अब तक की जांच में सामने आया है कि जमीन को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया।
ईडी का आरोप है कि सिद्दीकी ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी कागज तैयार करवाए और उनके जरिए दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के मदनपुर खादर गांव में स्थित खसरा नंबर 792 की जमीन को अवैध तरीके से अपने नाम कराया। यह जमीन करीब 1.146 एकड़ है और इसकी मौजूदा कीमत लगभग 45 करोड़ रुपये बताई जा रही है। ईडी ने यह भी कहा कि दस्तावेजों में जमीन की कीमत 75 लाख रुपये दिखाई गई, जबकि असली लेन-देन इससे कहीं ज्यादा होने की आशंका है। जांच एजेंसियां अब पूरे पैसों के लेन-देन का पता लगाने और इस मामले में शामिल अन्य लोगों व संपत्तियों की पहचान करने में जुटी हैं।
Wednesday, May 20
जवाद अहमद सिद्दीकी को ३ दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा, 45 करोड़ की जमीन खरीद से जुड़ा है मामला
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