नई दिल्ली। कोच्चि की एक विशेष अदालत 15 मई को प्रोफेसर टी जे जोसेफ पर मुवत्तुपुझा में पीएफआई कार्यकर्ताओं द्वारा हमला करने के मामले में मुख्य आरोपित के खिलाफ आरोप तय करने की कार्यवाही पूरी करेगी। न्यायाधीश पी के मोहनदास ने 30 अप्रैल को आरोपित सवाद और शफीर सी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला लिया। जुलाई 2010 में एक समूह ने प्रोफेसर जोसेफ की दाहिनी हथेली काट दी थी, उन पर आरोप था कि उन्होंने तैयार किए गए प्रश्न पत्र में ईशनिंदा की थी। अदालत ने कहा, मामले से जुड़े दस्तावेजों और सबूतों की जांच करने और आरोपित के वकील और अभियोजक की दलीलें सुनने के बाद, मेरी राय है कि यह मानने के पर्याप्त आधार हैं कि उन्होंने दंडनीय अपराध किए हैं। दोनों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
अदालत ने निर्देश दिया कि सवाद को पेश किया जाए और शफीर, जो जमानत पर है, आरोप तय करने की प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखने के लिए 15 मई को अदालत के समक्ष पेश हो। आरोप तय करने के बाद अदालत मामले की सुनवाई की तारीख तय करेगी।
Wednesday, May 20
प्रोफेसर जोसेफ की हथेली काटने के मामले में NIA कोर्ट का फैसला, 15 मई को तय होंगे आरोप
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