नईदिल्ली १५ मई ।
सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। इससे पहले, इस मामले में सीबीआई की ओर से दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।
सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह दो महीने के भीतर इस मामले पर नए सिरे से फैसला करे। साथ ही, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट अपना नया निर्णय लेते समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछला आदेश रद्द किए जाने के फैसले से बिल्कुल भी प्रभावित न हो।
Wednesday, May 20
उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दिल्ली हाई कोर्ट के सजा निलंबन के फैसले को पलटा
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