जांजगीर चांपा। जांजगीर सेशन कोर्ट ने ग्राम नन्द्रियरा में टांगी से बार कर हत्या करने के एक पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए तीन आजीवन सजा सुनाई है। सेशन न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने इस मामले में सभी पक्षों की सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुनाया।
अभियोजन के अनुसार यह घटना 10 नवंबर 2023 को ग्राम नरियरा के वार्ड क्रमांक 5 में हुई थी। थाना मुलमुला के सहायक उपनिरीक्षक प्रमोद महार को सूचना मिली कि गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद और मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने धर्मलाल राठौर का रक्त रंजित शव पाया। मृतक की बहू दीप्ति राठौर ने पुलिस को बताया कि उसके ससुर धर्मलाल राठौर की हत्या संतराम पटेल, रामकुमार पटेल और तिरिथराम पटेल ने मिलकर टांगी से वार कर की है। मुलमुला पुलिस ने मार्ग सूचना के बाद धारा 302, 34 दर्ज कर जांच शुरू की। निरीक्षक सागर पाठक ने जांच पूरी कर अभियोग पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से लोक न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। उन्होंने बताया कि यह एक कूर और जघन्य अपराध था, जिसमें दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। न्यायालय ने 14 गवाहों के बयान और सभी सबूतों का गहन विश्लेषण किया। अदालत ने पाया कि तिरिथराम पटेल, रामकुमार पटेल और संतराम पटेल निवासी नरियरा ने मिलकर धर्मलाल राठौर की टांगी से हत्या की थी। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने पैरवी की।
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Saturday, June 13
टांगी से हत्या: 3 आरोपियों को कारावास की सजा आजीवन
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