प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजकीय काष्ठ कला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कटरा, प्रयागराज में जूनियर क्लर्क के दो पदों पर की गई भर्ती को 21 साल बाद अवैध करार देते हुए रद कर दिया है।संबंधित भर्ती में चयनित प्रतिवादी क्रमांक चार, पांच, छह की सेवाएं समाप्त कर दी है। कहा कि भविष्य में पद खाली होता है तो भर्ती विज्ञापन के जरिये नए सिरे से नियमानुसार भर्ती की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता ने विनय कुमार पाण्डेय की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।याचिका में चयन में धांधली की जांच रिपोर्ट के आधार पर विपक्षियों की नियुक्ति रद करने की मांग की गई थी। संस्थान के प्रधानाचार्य ने 2004 में दो जूनियर क्लर्क का भर्ती विज्ञापन निकाला। दोनों पद सामान्य वर्ग के थे क्योंकि चार कर्मचारी पिछड़े वर्ग के थे।इस पद के लिए अर्हता आयु 18 से 35 वर्ष थी। कुल 40 अभ्यर्थियों में 27 टाइपिंग टेस्ट में बैठे, इनमें 19 सफल हुए और 17 का साक्षात्कार हुआ। 29 नवंबर 2004 को विपक्षी क्रमांक चार व पांच चयनित हुए। विपक्षी चार का जिला रोजगार कार्यालय देवरिया तबादला कर दिया और उसके बदले विपक्षी छह का चयन कर लिया गया। इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई।जांच बैठाई गई। उप निदेशक प्रशिक्षण ने निदेशक को जांच रिपोर्ट सौंपी। कहा, चयन में नियमों का पालन नहीं किया गया। विपक्षी संख्या चार की आयु 35 साल से अधिक थी। वह आयोग्य था फिर भी चयनित हुआ। इसके बाद प्रधानाचार्य निलंबित कर दिए गए। एक पद समाप्त कर दिया गया था।नई भर्ती करनी थी, लेकिन पुराने विज्ञापन से चयन किया गया।
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Friday, August 21
इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: प्रयागराज में 21 साल पुरानी क्लर्क भर्ती अवैध करार, तीन कर्मियों की सेवा समाप्त
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