सूरजपुर। राज्य शासन एवं नियंत्रक महोदय के निर्देशानुसार तथा जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में संचालित ‘सही दवा, शुद्ध आहार – यही है छत्तीसगढ़ का आधार‘ अभियान एवं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पुलिस विभाग सूरजपुर की संयुक्त टीम द्वारा सूरजपुर तहसील मुख्यालय क्षेत्र में चालानी कार्यवाही की गई। कार्रवाई के दौरान कुल 33 चालान काटे गए तथा 3260 रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई।
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में तम्बाकू एवं अन्य मादक पदार्थों के उपयोग पर नियंत्रण तथा धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों के तहत आम जनता को जागरूक करते हुए नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान बताया गया कि कोटपा एक्ट की धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों का सेवन पूर्णत: प्रतिबंधित है। इसी प्रकार धारा 06ब के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचने एवं उनके द्वारा खरीदने पर भी प्रतिबंध है। तम्बाकू उत्पादों का सेवन करते पाए जाने वाले व्यक्तियों को समझाइश दी गई तथा संबंधित प्रतिष्ठानों पर ‘नो स्मोकिंग‘ एवं ‘नाबालिग बच्चों को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है‘ संबंधी जागरूकता बोर्ड भी लगाए गए। उक्त संपूर्ण कार्रवाई में औषधि निरीक्षक जयप्रकाश शर्मा, अमरेश तिर्की, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम से डॉ. जसवंत सिंह तथा पुलिस विभाग से आरक्षक सत्येंद्र सिंह एवं प्रधान आरक्षक भूपेंद्र सिंह की सक्रिय भागीदारी रही। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें तथा नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले प्रतिष्ठानों की सूचना संबंधित विभाग को दें, ताकि एक स्वस्थ एवं तम्बाकू मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग मिल सके।
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Thursday, August 20
कोटपा एक्ट 2003 के तहत चालानी कार्यवाही 33 प्रकरणों में 3260 रुपए का जुर्माना वसूल
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