नई दिल्ली। तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में आरोपित दो व्यक्तियों ने तिहाड़ जेल के भीतर पिटाई और जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब-तलब किया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निशांत गर्ग ने आरोपित राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया और तहसीन रजा शेख की ओर से दायर अर्जी पर जेल अधिकारियों को नोटिस जारी किया। आरोपितों की ओर से अधिवक्ता सिद्धांत मलिक ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किलों को जेल के अंदर अन्य कैदियों द्वारा पीटा गया और लगातार धमकियां दी जा रही हैं।अर्जी में कहा गया कि कुछ कैदियों ने आरोपितों को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी है कि उन्हें ये तक कहा गया है कि जेल के अंदर उन्हें तब तक पीटा जाएगा जब तक वे सबक नहीं सीख लेते। साथ ही गुजरात में रहने वाले उनके परिवार के सदस्यों को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई है।आरोपितों ने अदालत से मांग की कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उन्हें अलग बैरक में रखा जाए। अर्जी में यह भी कहा गया कि उन्हें किसी दूसरी जेल में स्थानांतरित किए जाने की संभावना है, जिससे उनकी सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। मामले पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने जेल प्रशासन को आरोपितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और 22 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।दिसंबर 2025 में अदालत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हमले के मामले में दोनों आरोपितों के खिलाफ हत्या के प्रयास का आरोप तय किया था।
Wednesday, May 20
तिहाड़ जेल में जान का खतरा, रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपितों ने लगाई गुहार, कोर्ट ने मांगा जवाब
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